Wednesday, 14 March 2018

Ban On Bull Bars, Crash Guards Stayed

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Ban On Bull Bars, Crash Guards Stayed

दिसंबर 2017 में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ( Ministry of Road Transport and Highways) ने राज्यों के अधिकारियों को bull bars और crash guards वाले vehicles के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक परिपत्र जारी किया था। हाल ही में, Delhi High Court ने 18 अप्रैल 2018 तक bull bars और crash guards के प्रतिबंध पर रोक लगा दी है।
Ban On Bull Bars, Crash Guards Stayed
Ban On Bull Bars, Crash Guards Stayed
मुख्य न्यायाधीश Gita Mittal और न्यायमूर्ति C. Hari Shankar की एक bench ने मंत्रालय से इस मामले की जाँच करने और उत्तर देने के लिए कहा है, क्योंकि मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए Motor Vehicles Act की सही से व्याख्या नहीं की थी। अदालत ने अधिकारियों को अगली सुनवाई तक, जो कि 18 अप्रैल 2018 को है चालान जारी नहीं करने का भी निर्देश दिया है।


bench नें कहा "आपने इस notification को किस authority के तहत जारी किया है? offenders के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए आपने किस कानून के तहत राज्यों को सलाह दी है? अगली तारीख तक, इस पर रोक लगाई जा रही है और कोई चालान जारी नहीं किया जाएगा।"

 इससे पहले, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों के अधिकारियों को यह निर्देश दिया था कि वे crash guards लगे वाहनों (vehicles) के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बाद में सरकारी याचिका के खिलाफ एक याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि bull bars और crash guards की सुरक्षा के बारे में कोई भी scientific अध्ययन किए बिना निर्णय लिया गया।
Source: The Hindu

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