Monday, 12 March 2018

Fathers Of Underage Drivers Being Arrested

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Fathers Of Underage Drivers Being Arrested

underage driving के खिलाफ कठोर कदम उठाते हुए, Hyderabad Traffic Police ने पिछले एक महीने में underage drivers और riders के करीब 69 parents (पिता) को जेल में बंद किया है।

Andhra Pradesh की राजधानी में traffic police, underage driving के खिलाफ अपने अभियान के एक हिस्से के रूप में, 14-16 साल के आयु वर्ग के four-wheeler, two-wheeler underage चालकों को Fine दे रही है, यहां तक कि driving license के बिना three-wheeler को भी penalty का सामना करना पड़ रहा है।

एक बार पहले भी यह अभियान हैदराबाद में हो चूका है कई अन्य राज्यों में, पुलिस और अदालत इस सवाल पर विचार कर रही है कि क्या underage चालकों और riders के parents को जेल में रखा जाना है या नहीं। जहाँ तक खबरें आ रही है यह नियम बहुत ही जल्द देश के बाकी हिस्सों तक फैल जाएगा।


इसके अलावा, दोषी पाए गए 69 किशोरों के पिता को स्थानीय magistrates के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें एक दिन से तीन दिन तक की अवधि के लिए जेल भेज दिया। अदालत ने नियमों के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माना भी लगाया। Hyderabad Traffic Police ने underage चालकों की वजह से होने वाली road fatalities को कम करने के लिए फरवरी के शुरुआत में अल्पसंख्यक ड्राइविंग (underage driving) के खिलाफ अभियान चलाया।
Deputy Commissioner of Police (Traffic) A V Ranganath ने कहा। "हम पिछले दो वर्षों से अदालतों के माध्यम से जुर्माना (fines ) लगा रहे हैं लेकिन इसके बाद भी परिणाम अच्छा नहीं था (अंडरएज ड्राइविंग के खिलाफ)। नाबालिगों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की श्रृंखला के बाद हम underage driving के खिलाफ गंभीर रूप से कार्यवाही कर रहे हैं

"हमने Motor Vehicles Act के प्रावधानों को लागू किया और विभिन्न अदालतों के फैसले का हवाला देते हुए स्थानीय अदालतों से अनुरोध किया कि minor driving (नाबालिग चालकों) के विषय को गंभीरता से लेना जाना चाहिए क्योंकि इससे नाबालिग चालकों का जीवन तो खतरे में जाता ही है' साथ ही साथ अन्य लोगों की भी जान ख़तरे में होती हैअदालत ने हमारे अनुरोधों से सहमती दिखाई, और कहा " unauthorized लोगों को motor vehicle चलाने की इजाजत देने के लिए Motor Vehicle Act की धारा 180 के तहत नाबालिग चालकों / riders के माता-पिता को बुक किया जा रहा है। इसके अलावा, minor drivers को license के बिना ड्राइविंग के लिए अधिनियम की धारा 181 के तहत दर्ज किया गया है। उन छोटे ड्राइवरों में से जिन पर अब तक मुकदमा चलाया गया है, उनमें से तीन को किशोर घरों (juvenile homes) में भेजा गया है।
DCP का दावा है कि नागरिकों द्वारा नाबालिग चालकों के खिलाफ उनके इस अभियान की काफी सराहना की गई है।
 
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