Keep Your Old Number With New Car/Bike: Yes, In India Soon!
जल्द ही एक ऐसा नियम आने वाला है जिसमे, users की Car और motorcycle के registration numbers नये vehicle लेने पर भी same रहेगी। Transport Department उन लोगों के लिए एक नया प्रस्ताव लेकर आया है, जो अपने नये vehicle के लिए पुराने Number Plate को बनाए रखना चाहते हैं। इस प्रक्रिया को अब online किया जा सकता है।
old number plate for their new vehicle |
नये vehicle के लिए पुराना registration number बनाये रखने के लिए उपयोगकर्ता को online आवेदन करना होगा, साथ में इसके लिए कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा। cars के लिए प्रस्तावित शुल्क 5,000 रुपये है और two-wheelers के लिए यह लगभग 500 रुपये है। इसकी अंतिम राशि अभी तय की जानी बाकी है, कैबिनेट मंत्रालय से approval के बाद ही यह निर्धारित किया जायेगा। Transport Department का कहना है कि लोगों के बीच इसकी जागरूकता के अभाव में, वर्तमान में केवल कुछ ही request आतीं हैं। यह योजना मौजूदा नंबर प्लेट के उपयोग को काफी बढ़ावा देगी।
What is the process of retaining the old number plate?
- User को सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपने पुराने नंबर को दर्ज करना है और प्रस्तावित राशि का भुगतान करके परिवहन विभाग की वेबसाइट पर एक अनुरोध दर्ज करना है। जिसके बाद सिस्टम पर आपके Number के साथ एक slip generate होगी।
- नयी car खरीदने के दौरान, dealer को वह slip देनी होगी, जिसके बाद dealer अपने सिस्टम में उसी नंबर की entry करेगा और आपको अपने नये vehicle के लिए पुराना वाला नंबर मिल जायेगा।
- इसके बाद, नये vehicle के लिए पुराने नंबर पाने के लिए आपको Motor License Officer (M.L.O.) के पास जाना होगा।
पुराने नंबर को बनाए रखने की इस प्रक्रिया को कई बार किया जा सकता है जिससे user लंबे समय तक एक ही नंबर को अपने पास रख सके। Transport Department ने VIP numbers को भी चार categories में रखा है। जिनमें से कुछ numbers को higher slab में रखा गया है और कुछ को lower slab में। इन 4 categories में से लोग किसी भी एक नंबर को अपने vehicle के लिए चुन सकते हैं।
कई देशों में, इस प्रक्रिया को आये हुए काफी समय हो चुका है, यह नयी प्रक्रिया लोगों को अपने पुराने registration नंबर रखने और शुल्क का भुगतान करने के बाद नया registration नंबर चुनने की अनुमति देगा, जो कि निश्चित ही Transport Department के राजस्व में वृद्धि करेगा। इस नये नियम को सभी राज्यों में शुरू किया जाएगा।
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